भोपाल: 21 फरवरी 2024
बच्चा गोद लेने के लिए दंपत्ति भ्रमित रहते हैं जबकि इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। अनाथ, परित्यक्ता एवं निराश्रित बच्चे जिनकी उम्र 0-18 वर्ष से कम है ऐसे बच्चों को किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से गोद दिया जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि बच्चा गोद लेने के लिए दंपति को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में अपने सभी जरूरी दस्तावेज के साथ ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है। आवेदन करने के बाद जिस संस्था या जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग को गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए सिलेक्ट करते हैं, वहां की संस्था का कर्मचारी या जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग का कर्मचारी घर आकर गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करते हैं। कुछ समय बाद पोर्टल पर दी गई जानकारी और दत्तकग्रहण विनियम 2022 के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण करते समय, जिस राज्य या जोन के लिए आवेदन किया है, वहां से बच्चा गोद ले पाते हैं। अधिक जानकारी जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग से कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं।