स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कम्पनी पर सवाल: इलाज के दौरान मंजूरी, डिस्चार्ज पर क्लेम खारिज

भोपाल। स्वास्थ्य बीमा दावों को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें Star Health Insurance पर पुराने पॉलिसी धारक का क्लेम अंतिम समय पर खारिज करने का आरोप लगा है।
मिली जानकारी के अनुसार, पॉलिसी धारक मुंगावली निवासी हैं और वर्ष 2021 से कंपनी से जुड़े हुए हैं। 28 मार्च को अपने घर की बालकनी में बल्ब बदलते समय वे सीढ़ी से गिर गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद उन्हें तत्काल भोपाल स्थित बंसल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार शुरू हुआ।
परिजनों के अनुसार, इलाज के दौरान बीमा कंपनी ने शुरुआती ट्रीटमेंट के लिए लगभग 95,000 रुपये की राशि स्वीकृत कर दी थी, जिससे यह संकेत मिला कि क्लेम को स्वीकार कर लिया गया है।
लेकिन जब मरीज के डिस्चार्ज के समय कुल 3,49,006 रुपये का अंतिम बिल बीमा कंपनी को प्रस्तुत किया गया, तो कंपनी ने पूरा क्लेम ही रिजेक्ट कर दिया। इस फैसले से पीड़ित परिवार में भारी नाराजगी है।
पीड़ित पक्ष ने सवाल उठाया है कि यदि बीमा कंपनी को किसी प्रकार की शंका या आपत्ति थी, तो इलाज के दौरान ही इसे स्पष्ट क्यों नहीं किया गया। उनका कहना है कि प्रारंभिक स्वीकृति देकर भरोसा दिलाया गया, लेकिन अंतिम समय में क्लेम खारिज कर दिया गया, जो न केवल परेशान करने वाला है बल्कि पारदर्शिता पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है।
परिजनों का कहना है कि वे लंबे समय से नियमित रूप से प्रीमियम जमा करते आ रहे हैं, इसके बावजूद इस तरह का व्यवहार अन्यायपूर्ण है।
इस पूरे मामले ने बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली और क्लेम प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित परिवार ने संबंधित प्राधिकरणों से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई और न्याय की मांग की है।

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